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सिक्योरिटी

सलमान को हुई 5 साल की सजा, बाकी सभी आरोपी बरी

Janjwar Team
5 April 2018 12:26 PM GMT
सलमान को हुई 5 साल की सजा, बाकी सभी आरोपी बरी
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सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे समेत अन्य आरोपितों को जोधपुर कोर्ट ने किया संदेह का लाभ देते हुए बरी

जनज्वार। काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को दोषी करार कर 5 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जबकि इस केस में आरोपित अन्य लोगों को बरी कर दिया गया है।

गौरतलब है कि 20 साल पुराने एक मामले में सलमान खान मुख्य आरोपी हैं। आज हुई इस मामले की सुनवाई में वे अपनी बहनों अर्पिता और अलविरा के साथ कोर्ट पहुंचे।

'हम साथ-साथ हैं' फिल्म की शूटिंग के दौरान वर्ष 1998 में उन पर दो काले हिरणों के शिकार का मामला दर्ज किया गया था। सलमान के अलावा फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम भी इस मामले में आरोपी थे।

इस मामले में सलमान खान को तीन साल से ज्यादा की सजा होने पर उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता था, उन्हें कोर्ट से ही सीधा जेल जाना पड़ता।

काला हिरण का शिकार करने के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद से ही माना जा रहा था कि उन्हें 6 साल तक की सजा सुनाई जाएगी।

सलमान खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और जोधपुर निवासी दुष्यंत सिंह पर आरोप है कि उन्होंने 1 और 2 अक्टूबर 1998 को जोधपुर में देर रात लूणी थाना इलाके के कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार किया था। मामले में पेश किए गए गवाहों ने कोर्ट को बताया था कि सलमान खान ने हिरणों का शिकार किया तो उस समय ये सभी आरोपी जिप्सी गाड़ी में सवार थे।

गवाहों के मुताबिक जिप्सी में मौजूद सभी सितारों ने सलमान को शिकार करने के लिए उकसाया था, जिसके बाद गोली की आवाज सुनकर सभी गाववाले वहां एकत्र हो गए थे। गांव वालों के आने के बाद सलमान वहां से गाड़ी लेकर भाग गए थे और दोनों हिरण वहीं पड़े थे।

हालांकि कोर्ट ने सिर्फ सलमान खान को दोषी ठहराते हुए अन्य को संदेह का लाभ देते हुए इस मामले से बरी कर दिया है।

इस मामले में सलमान के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण की धारा 9/51 के तहत आरोप दर्ज किए गए थे, जबकि सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली व दुष्यंत सिंह के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण की धारा 9/52 और आईपीसी की धारा 149 के तहत सजा की मांग की गई थी। अगर कोर्ट सलमान के साथ बाकी आरोपियों को दोषी मानती तो उन्हें वाइल्ड लाईफ एक्ट 9/51 व 9/52 के तहत कम से कम एक से लेकर छह साल तक की जेल हो सकती थी, मगर अब चूंकि सलमान खान को ही दोषी करार दिया गया है तो सजा भी उन्हीं को सुनाई गई।

गौरतलब है कि सलमान खान के खिलाफ जोधपुर कोर्ट में चार मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से तीन मामले हिरण शिकार के और एक अवैध हथियार रखने के लिए दर्ज किया गया था। दो मामलों पर सलमान को कोर्ट ने सजा सुनाई थी और उन्हें जेल जाना पड़ा था, वहीं अवैध हथियार रखने के मामले में कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था और अब काला हिरण शिकार मामले में सजा सुनाई है।

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